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Rahul Gandhi : जानिए क्या है वो अकेला तरीका जिससे बच सकती है राहुल गांधी की सदस्यता

Rahul Gandhi : इससे पहले जनवरी में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता भी हत्या के प्रयास के मामले में सजा के बाद चली गई थी। यहां तक कि उनकी सीट पर चुनाव आयोग ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी और उसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी थी। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धाराओं में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद से ही लगातार बीजेपी और कांग्रेस में सियासी खींचतान मची हुई है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार वह कौन से रास्ते हैं जिससे राहुल गांधी सदस्यता को दोबारा हासिल कर सकते हैं, तो इन्हीं सवालों के जवाब इस आर्टिकल में हम आपको देने वाले हैं।

आपको बता दें कि अगर राहुल गांधी को अपनी सदस्यता को बचाना है तो फिलहाल उनके पास सिर्फ कुछ रास्ते हैं इनमें से एक रास्ता है कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है उस पर ट्रायल कोर्ट खुद ही उनकी सजा को खत्म करे या फिर कम कर दे।

इसके अलावा दूसरा रास्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है अगर राहुल गांधी चाहे तो वे हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इस मामले में राहत की अपील कर सकते हैं। यदि ऊपरी अदालत से उनकी सजा कम होती है तो फिर उनकी सांसदी बहाल हो सकती है।

जानिए राहुल गांधी के पास अब क्या कानूनी विकल्प बचे हैं… सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने क्या कहा- 

आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता भी हत्या के प्रयास के मामले में सजा के बाद चली गई थी। यहां तक कि उनकी सीट पर चुनाव आयोग ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी और उसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी थी।