
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। मानहानि के मामले को सुलटाने के लिए टीएमसी सांसद साकेत गोखले के वकील ने जो प्रस्ताव दिल्ली हाईकोर्ट में दिया, उसे लक्ष्मी पुरी के वकील ने ठुकरा दिया है। इस मामले में साकेत गोखले पर 50000 रुपए का हर्जाना हुआ था। गोखले के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि मामले में उदार नजरिया अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर्जाने का आदेश रद्द नहीं होता, तो रकम देने के साथ माफी मांगनी होगी। टीएमसी सांसद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के पास इतनी रकम नहीं है और वो बिना राशि का भुगतान किए समझौता करना चाहते हैं।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले के वकील के प्रस्ताव को लक्ष्मी पुरी के वकील ने नामंजूर कर दिया। लक्ष्मी पुरी की तरफ से दाखिल मानहानि के केस में 1 जुलाई 2024 को कोर्ट ने माफी मांगने और 50000 रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया था। साकेत गोखले ने राहत मांगने में देरी के लिए माफी की अर्जी दी है। साकेत गोखले के वकील ने कोर्ट को बताया कि टीएमसी सांसद मार्च 2022 तक पेश हो रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। वकील ने ये भी कहा कि गोखले पर कई आपराधिक केस भी हैं। इसलिए वो लक्ष्मी पुरी के केस का रिकॉर्ड नहीं देख सके। औपचारिक नोटिस न मिलने की बात भी टीएमसी सांसद के वकील ने कही। ये भी कहा कि पहले जो वकील नियुक्त था, उसने आना बंद कर दिया। साथ ही धन की कमी के कारण साकेत गोखले वकील की सेवा लेने में नाकाम हैं।
वहीं, लक्ष्मी पुरी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि साकेत गोखले की सभी कानूनी दिक्कतें साल 2023 की हैं। उन्होंने कहा कि साकेत गोखले इंटरनेट की जानकारी रखते हैं और हाईकोर्ट के सभी आदेश वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लक्ष्मी पुरी के वकील ने ये भी बताया कि साकेत गोखले को संबंधित आदेश की जानकारी है और वो वर्चुअल माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही देख रहे थे। लक्ष्मी पुरी के वकील ने कहा कि टीएमसी सांसद किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।