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Lalu Yadav Arrest Warrant : लालू यादव को फिर जाना पड़ सकता है जेल! जानिए अब किस मामले में कोर्ट ने जारी किया गिफ्तारी वारंट…

Lalu Yadav Arrest Warrant : इस केस में लालू यादव को पहले फरार घोषित किया गया था। लालू यादव को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार आरोपी लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंद्रिका सिंह है। जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंदन राय है। बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये लालू यादव कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं।

नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक बार फिर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। लालू यादव के खिलाफ ग्वालियर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट साल 1995 और 1997 में आर्म्स एक्ट के फार्म 16 के तहत हथियारों की खरीद और सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसी फॉर्म के आधार पर हथियारों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की ओर से आर्म्स दिया जाता है। आरोप है फार्म 16 के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके आर्म्स डीलर के यहां से हथियार खरीदे गए थे। इतना ही नहीं इन हथियारों की सप्लाई विभिन्न स्थानों पर की जा रही थी।

इस केस में यूपी की एक आर्म्स फर्म के संचालक राज कुमार शर्मा पर आरोप है कि उसने ग्वालियर की हथियारों की तीन कंपनियों से फर्जीवाड़ा कर 1995 से 1997 के बीच हथियार और कारतूस खरीदे थे। शर्मा ने खरीदे गए हथियार और कारतूस बिहार में बेच दिए थे। जिन लोगों को यह हथियार बेचे गए, उनमें लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है जबकि 2 की मौत हो चुकी है। इस केस के 14 आरोपी फरार हैं।

इस केस में लालू यादव को पहले फरार घोषित किया गया था। लालू यादव को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार आरोपी लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंद्रिका सिंह है। जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंदन राय है। लालू प्रसाद के पिता का नाम फरारी पंचनामे में तो लिखा है लेकिन पुलिस ने कोर्ट में जो फरार आरोपियों की लिस्ट पेश की, उनमें पिता का नाम नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस की जांच में ये सामने आया कि ये लालू यादव कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं, तब ये मामला ग्वालियर की एमपीएमएलए कोर्ट के समक्ष लाया गया। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था।