newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

UPS Last Date: एनपीएस से यूपीएस में जाने के इच्छुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आई बड़ी खबर, जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या किया नया फैसला?

UPS Last Date: यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को फॉर्म ए-1 भरना होगा। जबकि, इस तारीख से पहले से काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म ए-2 भरना होगा। ये फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in पर हैं। जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने पर रसीद मिलेगी। जानिए यूपीएस के बारे में केंद्र सरकार ने अब क्या बड़ा फैसला किया है?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। ये खबर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए 30 जून 2025 तक की तारीख पहले तय की थी। यूपीएस में जाने के इच्छुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक फॉर्म भरकर जमा करने के लिए कहा गया था। अब यूपीएस के बारे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको यूपीएस के बारे में फैसला करने के लिए अभी और वक्त दिया गया है।

ministry of finance

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। केंद्र सरकार ने इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि अब कर्मचारी 30 जून 2025 की जगह 30 सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का चयन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि स्टेकहोल्डर्स ने एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के वास्ते समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। अब यूपीएस के योग्य कर्मचारी, रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी और दिवंगत केंद्रीय कर्मचारियों के विवाहित जीवनसाथी 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। यूपीएस के तहत पूरी पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों की सेवा की अवधि कम से कम 25 साल होनी चाहिए। वहीं, किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक नौकरी की, तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था है।

central govt employees 1

केंद्र सरकार के जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे, उनको सेवा के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50 फीसदी गारंटी वाली पेंशन मिलेगी। इसके अलावा समय-समय पर केंद्र सरकार जो भी महंगाई भत्ता घोषित करेगी, उसका लाभ भी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत मिलेगा। हालांकि, यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य पॉलिसी में रियायत, पॉलिसी में बदलाव और किसी अन्य वित्तीय फायदे नहीं मिलेंगे। एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारी का 10 फीसदी और केंद्र सरकार का 14 फीसदी अंशदान हुआ करता है। यूपीएस में केंद्र सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी अंशदान करेगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी इससे फायदा ले सकेंगे। यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को फॉर्म ए-1 भरना होगा। जबकि, इस तारीख से पहले से काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म ए-2 भरना होगा। ये फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in पर हैं। जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने पर रसीद मिलेगी।