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Covid-19 को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, सिनेमा हॉल में अब बैठ सकेंगे 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग

New Guideline for covid-19: यात्री ट्रेनों(Indian Railways) के आने-जाने को लेकर, हवाई सफर, उच्च शिक्षण संस्थान, मेट्रो रेल, स्कूल, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय-समय पर अपडेटेड गाइडलाइन जारी की जाएंगी।

नई दिल्ली। बुधवार की शाम गृह मंत्रालय की तरफ कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन के तहत अब सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की परमिशन होगी। इसके अलावा अब आम लोग भी स्विमिंग पूल में जा सकेंगे। वहीं केंद्र की तरफ से नई गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण को लेकर जो जरूरी उपाय होंगे उन्हें आगे भी जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा। बता दें कि केंद्र की तरफ से जारी किए गए नए दिशानिर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। वहीं केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी को देखते हुए ही इजाजत दी जाएगी।

UNLOCK 5.0 Cinema Hall

वहीं स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा।

swimming pool

यात्री ट्रेनों के आने-जाने को लेकर, हवाई सफर, उच्च शिक्षण संस्थान, मेट्रो रेल, स्कूल, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय-समय पर अपडेटेड गाइडलाइन जारी की जाएंगी। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।