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OBC को लेकर मोदी सरकार ने लिया एक और अहम फैसला, राज्यों को मिलने जा रहा है यह अधिकार

Modi government: बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की सूची तैयार करने के राज्यों के हक पर रोक लगा दी थी। इससे पहले राज्य खुद ही सूची बनाते थे। केंद्रीय नौकरियों या शिक्षण संस्थानों के लिए लिस्ट केंद्र सरकार ही बनाती थी। कोर्ट ने 102वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए कहा था कि इस संशोधन के कारण राज्य ओबीसी की सूची नहीं बना सकते।

नई दिल्ली। यूपी समेत कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत संसद में ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद राज्यों को फिर से ओबीसी की सूची बनाने का जिम्मा मिल जाएगा। इससे पहले बीते दिनों मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27 फीसदी रिजर्वेशन देने का बड़ा फैसला भी किया था। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इसे लाकर पास कराया जाएगा। यह बिल राज्यों को अधिकार देता है। इसलिए विपक्ष भी इसमें ज्यादा हाय-तौबा नहीं मचाएगा।

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बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की सूची तैयार करने के राज्यों के हक पर रोक लगा दी थी। इससे पहले राज्य खुद ही सूची बनाते थे। केंद्रीय नौकरियों या शिक्षण संस्थानों के लिए लिस्ट केंद्र सरकार ही बनाती थी। कोर्ट ने 102वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए कहा था कि इस संशोधन के कारण राज्य ओबीसी की सूची नहीं बना सकते।

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बता दें कि साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें अनुच्छेद 338-बी जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने इस मामले में केंद्र से कदम उठाने की मांग की थी। तब सरकार की तरफ से संसद में बताया गया था कि इस मसले पर कानून के जानकारों और कानून मंत्रालय से बात की जा रही है। ताकि राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का हक दोबारा दिया जा सके। अब बिल लाकर ऐसा किया जा रहा है। इससे राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि वे किसे ओबीसी मानें और किसे नहीं। इस बिल के कानून बन जाने पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ा दांव भी खेल सकती है।