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Parambir Singh Letter: SC ने परमबीर सिंह की याचिका को किया खारिज, कहा- हाईकोर्ट जाएं

Parambir Singh Letter: कोर्ट ने कहा कि, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी मांग है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे।

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख मामले को लेकर जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। गौरतलब है कि इस याचिका को देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने माना है कि, परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में जिस तरह के आरोप लगाये हैं, वो बेहद ही गंभीर हैं, लेकिन इससे पहले वो हाई कोर्ट जाएं। बता दें कि अपनी याचिका में पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी जांच की थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि, आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का।

Supreme Court

वहीं हस्तक्षेपकर्ता पाटिल के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। इस पर मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अनुच्छेद 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपकी तरफ से कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और वहीं मंत्री का कुछ और आरोप है। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता?

कोर्ट ने कहा कि, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी मांग है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम अपनी याचिका हाई कोर्ट में आज ही दाखिल कर देंगे, आप हाई कोर्ट को कहे कि मामले की सुनवाई कल की जाए।

Supreme Court

बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में अनिल देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज ज़ब्त करने की भी अपील की है। याचिका के अनुसार, “अनिल देशमुख विभिन्न जांचों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि वे एक विशेष तरीके से उनके द्वारा वांछित तरीके से आचरण करें। देशमुख द्वारा पद का दुरुपयोग करके इस तरह की सारी कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच जरूरी है।” इसके अलावा सिंह ने अपने तबादले को दुर्भावनापूर्ण और गलत करार दिया और साथ ही इसे रद्द करने की मांग की।

बता दें कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस (Antilia case) में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे (Sachin Waze) और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर सनसनीखेज दावा किया था।

Parambir Singh

इस चिट्ठी में उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपये हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। उन्होंने लिखा कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर पर कई बार बुलाया था। वाजे को बार-बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था।