
नई दिल्ली। मोहाली की अदालत ने विवादित स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार दिया है। अब एक अप्रैल को अदालत बजिंदर सिंह को सजा सुनाएगी। साल 2018 में बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को दोषी पाया है। जबकि केस से जुड़े अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बजिंदर फिलहाल जमानत पर बाहर था, दोषी करार दिए जाने के बाद अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
VIDEO | Pastor Bajinder Singh held guilty in 2018 sexual harrasment and rape case by Mohali Pocso. Here’s what Rape survivor’s Advocate Anil Sagar said on this:
“No detailed order has been issued yet, but justice has been served. I would say that the prosecution should be… pic.twitter.com/nzBr0JajHb
— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025
जीरकपुर की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बलिंदर सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत की। फोन पर अश्लील मैसेज भेजे और उसके साथ गलत काम करते थे। कपूरथला पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी से कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद जुलाई 2018 में बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था जब वो लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने जा रहा था। उधर बलिंदर के दोषी करार दिए जाने से पीड़ित पक्ष खुश है। पीड़िता के पति ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान उन लोगों की अनेक प्रकार से परेशान करने की कोशिश की गई लेकिन वो डरे नहीं और न्याय के लिए लड़ते रहे।
पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि बलिंदर को कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें कि जाट परिवार से आने वाला बलिंदर सिंह 20 साल की उम्र में हत्या के केस में जेल गया था। जेल में किसी तरह उसका ईसाई धर्म के प्रति लगाव हो गया और बाहर निकलने के बाद उसने खुद को पादरी घोषित करते हुए चमत्कार से कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। इसके बाद उसने जलंधर में एक चर्च बनवाया।