newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Delhi Pollution : दिल्ली में आज से कोयले का उपयोग नहीं कर सकेंगे दिल्ली के लोग, सरकारी पाबंदी के बाद बदले नियम

Delhi Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी कारण बताओ नोटिस के कोयले सहित गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें।

नई दिल्ली। कड़ाके की सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। रविवार को जारी आदेश में उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और अन्य गैर मंजूरी ईंधन के उपयोग पर एक सख्त प्रतिबंध लागू हो गया है। प्रतिबंधों के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि नियम का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों को बिना किसी चेतावनी के बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि हालांकि, थर्मल पावर प्लांटों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल की अनुमति है। लागू किए गए प्रतिबंध CAQM द्वारा पिछले साल जुलाई में जारी व्यापक नीति का हिस्सा है। नीति अगले पांच वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्षेत्रवार एक्शन प्लान बनाती है।

गैर मंजूरी वाले ईंधनों के प्रयोग पर लगाई जाएगी रोक

आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी कारण बताओ नोटिस के कोयले सहित गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें। सीएक्यूएम के सीनियर अधिकारी ने बताया कि नियम का पालन न करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। CAQM पैनल ने छह महीने पहले प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिससे सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन पर जाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। लेकिन इतने समय के बावजूद गैर मंजूरी वाले ईंधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्थिति में है।

आखिरकार बदले गए नियम

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार इन दिनों प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सख्त मोड में नजर आ रही है। आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जलाऊ लकड़ी और बायोमास ब्रिकेट का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और दाह संस्कार के लिए किया जा सकता है। लकड़ी या बांस के चारकोल का उपयोग होटल, रेस्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल (उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के साथ) और खुले भोजनालयों या ढाबों के तंदूर और ग्रिल के लिए उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा सीएक्यूएम ने पहले जारी किए एक आदेश में कपड़े की इस्त्री के लिए लकड़ी के चारकोल के इस्तेमाल को अनुमति दी थी लेकिन अब नए आदेश के अनुसार 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं।