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BMC Officer Beaten: उद्धव गुट के लोगों ने बीएमसी अफसर को पीटा, पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 पर केस, 4 गिरफ्तार, Video

महाराष्ट्र में अफसर या आम लोगों की पिटाई का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम राजनीतिक दलों के लोग सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की पिटाई करते रहे हैं। ज्यादातर इन मामलों में मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दर्ज किया जाता है। ऐसे मामलों में 2 साल की कैद का प्रावधान है।

मुंबई। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने बीएमसी के अधिकारी से दफ्तर में मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। मुंबई की वकोला पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हाजी अलीम, उदय दलवी, सदा परब और संतोष कदम बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बीएमसी के अफसर के दफ्तर में भीड़ है। वहां अफसर पर मौजूद लोग चीख-चिल्ला रहे हैं। अचानक ही अफसर की पिटाई शुरू हो जाती है।

बीएमसी अफसर की पिटाई के दौरान दफ्तर में पुलिस के अफसर और जवान मौजूद थे। हंगामे की खबर मिलने के बाद ये पहुंचे थे। वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी पिटाई से अफसर को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर खड़ा है। नीली शर्ट पहने बीएमसी अफसर से पहले मौजूद लोग चिल्लाकर बात करते हैं। इसके बाद बगल में खड़ा शख्स अफसर को पीटता है। भीड़ में मौजूद कुछ और लोग भी अफसर पर हाथ उठाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में हुई ये घटना साफ कर देती है कि किस तरह कहीं भी राजनीतिक दल के लोग सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की घटना कर सकते हैं।

mumbai police

 

महाराष्ट्र में अफसर या आम लोगों की पिटाई का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम राजनीतिक दलों के लोग सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की पिटाई करते रहे हैं। ज्यादातर इन मामलों में मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धारा 354 के तहत सरकारी काम में बाधा डालने पर अधिकतम 2 साल की कैद का प्रावधान है। ज्यादातर मामलों में केस लंबा चलता है।