नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आबोहवा बहुत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूवाई आज 336 पर पहुंच गया। दिवाली से पहले ही प्रदूषण को लगातार बढ़ता देखकर दिल्ली सरकार ने राजधानी में आज से ग्रैप GRAP 2 लागू करने का एलान किया है। दिल्ली में रहने वालों और बाहर से आने वालों को इन नियमों को मानना होगा। ग्रैप 2 लागू होने से अब दिल्ली में अन्य राज्यों मसलन यूपी, हरियाणा, पंजाब राजस्थान, हिमाचल प्रदेश वगैरा की डीजल बसों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली में अब सिर्फ बीएस-6 वाली डीजल बसों को ही घुसने की मंजूरी मिलेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों पर ग्रैप 2 के नियम लागू नहीं होंगे। क्योंकि इनसे कतई प्रदूषण नहीं होता है। ग्रैप 2 के लागू होने से दिल्ली के लोगों को भी अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए ज्यादा रेट चुकाने होंगे।
#WATCH | Overall Air Quality Index (AQI) in Delhi stands at 336, in the ‘Very Poor’ category as per SAFAR-India.
A runner near Delhi’s Mayur Vihar says, “It feels a bit uncomfortable to breathe while running due to pollution now as compared to in the summer months. I face… pic.twitter.com/81vH5XlCTB
— ANI (@ANI) November 1, 2023
दिल्ली सरकार का इरादा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग अपनी गाड़ियों की जगह सार्वजनिक परिवहन मसलन बस और मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करें। ग्रैप 2 के तहत दिल्ली में डीजल जेनरेटर भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सांस और दिल की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी बाहर न निकलने का सुझाव दिल्ली सरकार ने दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पिछले दिनों कहा था कि एनसीआर इलाके में पूरी तरह बीएस-4 तक की गाड़ियों पर रोक लगाने की जरूरत है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में अभी भी पुरानी डीजल बसें चलती हैं। इसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी हिस्से में पराली जलाने की घटनाओं से भी दिल्ली में जमकर प्रदूषण होता है। प्रदूषण रोकने के लिए पहले ही दिल्ली सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है।
#WATCH | Light haze envelops Kartavya Path as overall air quality is in ‘Very Poor’ category in Delhi
A morning walker says, “Since October, the air quality has worsened. I experience slight discomfort due to pollution during this period in the city.” pic.twitter.com/Efgp0ioj3w
— ANI (@ANI) November 1, 2023
दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण पहले सरकार ने ग्रैप 1 लागू किया था। इसके तहत 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर निर्माण या तोड़फोड़ रोकने के आदेश हैं। सिर्फ उन्हीं भूखंडों में निर्माण या तोड़फोड़ की जा सकती है, जो धूल रोकने के उपाय की निगरानी के तहत आते हैं। प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों और कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। 300 किलोमीटर के दायरे में ये आदेश लागू हैं। दिल्ली में होटल, रेस्तरां वगैरा में लकड़ी जलाकर भोजन पकाने पर भी रोक के आदेश ग्रैप 1 के तहत हैं।