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Rahul Gandhi: जमानत के बाद पेशी से गायब रहे राहुल गांधी, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश; जानें क्या है मामला?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के वकील ने ये कहकर पेशी के लिए समय मांगा कि वो न्याय यात्रा में शामिल होने गए हैं। जिस वजह से फ़िलहाल वो न्यायलय में पेशी के लिए नहीं आ सकते हैं। मामले में बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपनी जमानत कराई थी। आरोप तय किये जाने को लेकर शनिवार को राहुल की पेशी होनी थी लेकिन शनिवार को राहुल पेश होने नहीं आये।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पिछली पेशी पर जमानत कराने के बाद शनिवार को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील ने ये कहकर पेशी के लिए समय मांगा कि वो न्याय यात्रा में शामिल होने गए हैं। जिस वजह से फ़िलहाल वो न्यायलय में पेशी के लिए नहीं आ सकते हैं। इस पर MPMLA कोर्ट के जस्टिस योगेश यादव ने पेशी की अगली तारीख 13 मार्च की तय करते हुए राहुल गांधी को इस तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

 

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बता दें कि ये मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि के केस का है। इस मामले में बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपनी जमानत कराई थी। आरोप तय किये जाने को लेकर शनिवार को राहुल की पेशी होनी थी लेकिन शनिवार को राहुल पेश होने नहीं आये।

 

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परिवाद दायर करने वाले BJP नेता के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि जमानत देते वक़्त 20 फरवरी को न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि बयान चार्ज के लिए राहुल गांधी 2 मार्च को कोर्ट में पेश हों लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा में होने के कारण कोर्ट की पेशी से छूट और आरोप पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। इस पर जस्टिस ने अगली तारीख 13 मार्च की तय कर दी है।

क्या है मामला?

सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और BJP नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले एक विशेष अदालत में परिवाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 जुलाई, 2018 को बीजेपी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने अपने फोन पर एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। इस क्लिप में राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कहते नजर आ रहे थे। ये बयान बंगलुरु में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रंस का बताया गया है, जो जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर था। बीते साल 27 नवंबर को इस मामले पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने राहुल गांधी पर IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।