
नई दिील्ली। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के हित में और उनके कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं इन्हीं योजनाओं में से एक प्रसूति सहायता योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जाता है इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को जीवन रेखा प्रदान करती है। प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिलाओं को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करती है इस योजना का लक्ष्य मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है प्रसूति सहायता योजना महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अपने नवजात शिशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाती है।
इस योजना के फायदे :
प्रसूति सहायता योजना के तहत बेटी के जन्म पर राजस्थान सरकार 21,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं बेटे के जन्म पर 20,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जननी सुरक्षा के अंतर्गत नकद लाभ न मिलने की स्थिति में 1,000/- रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के पास मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 13 के तहत लाभार्थी पहचान पत्र होना चाहिए।
- प्रसव के समय महिला लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- मातृत्व लाभ अधिकतम दो प्रसवों पर ही दिया जाएगा। यदि पंजीकरण से पहले लाभार्थी के दो या अधिक बच्चे हैं, तो सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
- पंजीकरण से पहले एक बच्चा होने की स्थिति में केवल एक प्रसव के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक लाभार्थी जो बोर्ड के फंड में अपना मासिक योगदान देने में विफल रहते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि लाभार्थी आवश्यक मासिक भुगतान करके अपने डिफ़ॉल्ट को सुधर लेता है, तो उसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- योजना के तहत मातृत्व लाभ केवल संस्थागत प्रसव के लिए प्रदान किया जाएगा।
कैसे करें अप्लाई?
- प्रसूति सहायता योजना के तहत अप्लाई करने के लिए पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- अपनी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि डाल कर OTP जेनरेट करें।
- OTP फिल कर अपना पासवर्ड क्रिएट करें।
- अब इसके बाद दोबारा ऑफिसियल वेबसाइट को रिफ्रेश करें।
- इसके बाद अपने पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें , डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- इसके बाद ‘LDMS’ के विकल्प को चुनें।
- ‘LDMS’ के साइड मेनू से “कल्याण योजनाएं” चुनें और BOCW कल्याण बोर्ड चुनें।
- अब स्क्रीन पर “योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें। इस नए पेज में, राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं के नामों की सूची मिलेगी, जिसमें से “शुभशक्ति योजना” के नाम पर क्लिक करें।
- मांगी गई सभी जानकारियों को सही तरीके से भरें।
- अब इसे सबमिट कर दें।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड की कॉपी
- जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि।
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि: लाभार्थी की आयु का प्रमाण।
- संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र
- अन्य दस्तावेज़: जीवित बच्चों की संख्या के संबंध में घोषणा पत्र।