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लॉकडाउन 3 : राजस्थान में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तरों में हो सकेगा काम

लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

नई दिल्ली। लॉकडाउन 3 में मिलने वाली छूटों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 4 मई से 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से लोगों को एहतियात को ध्यान में रखते हुए रियायतें मिल रही हैं। राजस्थान में निजी दफ्तरों में 33 फिसदी कर्मचारी काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 8 जिलों को रेड जोन किया गया है।

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बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन में घोषित हुए रेड जोन में मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी , ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।

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वहीं, लॉकडाउन-3 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार, शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए दो गज दूरी रखे रहें। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिये हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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आपको बता दें कि लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही हैं।