
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत ही राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को मंजूर करते 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 3 मई को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव को देखते हुए जमानत मंजूर की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख सुनिश्चित की थी। 7 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ बिना आदेश दिए ही उठ गई थी और केस की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की थी। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से गंभीर सवालों के जवाब मांगे थे।
जस्टिस खन्ना ने पूछा, कहा था कि अपराध कुल 100 करोड़ का है, फिर दो साल में ये 1100 करोड़ कैसे हो गया? जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं तो इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल कैसे लग गए? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से भी कहा था कि अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो अपनी कार्यलयी जिम्मेदारी भी निभाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कल यानी 9 मई को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रचार करना न तो संवैधानिक अधिकार है और न मौलिक इसलिए इस आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए।