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Asaram Got Parole For 7 Days : आसाराम को राहत, 7 दिन के लिए मिली पैरोल, आखिर कोर्ट ने क्यों मंजूर की अर्जी?

Asaram Got Parole For 7 Days : आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्म के मामले में आजीवान कारावास की सजा काट रहा है।

नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। हाईकोर्ट ने इलाज कराने के लिए आसाराम की अर्जी को स्वीकार किया है। आसाराम को पुलिस कस्टडी में इलाज कराने के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। सीने में दर्द की शिकायत के बाद बीती 10 अगस्त को अस्पताल प्रशासन ने आसाराम को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था। इसके बाद आसाराम ने पैरोल के लिए अर्जी डाली जिसे राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने स्वीकार कर ली।

आसाराम सितंबर, 2013 से जेल में बंद है। तब से पहली बार आसाराम की पैरोल अर्जी को स्वीकार किया गया है। आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

आसाराम के वकील ने 2022 में आसाराम की बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सूरत की रहने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। दिसंबर 2013 को नारायण साईं को दिल्ली-हरियाणा सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। सूरत की अदालत ने अप्रैल 2019 को नारायण साईं को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।