जयपुर। हालांकि लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होना बाकी है, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार ने कारोबार को पटरी पर लाने के लिए छूट का दायरा बढ़ा दिया है। गुरुवार से राज्य में रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, हार्डवेयर और निर्माण दुकानें, एसी-कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत और ऑटोमोबाइल कारोबार खोले जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में राजमार्ग के किनारे की सड़कें या ढाबे भी खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने बुधवार देर रात यह आदेश जारी किए।
रेस्तरां को पहले संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन केवल होम डिलीवरी की शर्त के साथ। अब इसमें इस सुविधा को जोड़ दिया गया है कि कोई भी भोजन पैक करके घर ले जा सकेगा लेकिन रेस्तरां के अंदर बैठकर भोजन करना निषिद्ध रहेगा। इसी तरह का नियम मिठाई की दुकानों पर भी लागू होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में पहले की ही तरह प्रतिबंध लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि इन आउटलेट्स में सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित सभी दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। उपभोक्ताओं और मालिकों का मास्क पहनना और आउटलेट का सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा।
Restaurants, eateries, mithai shops (for take away/home delivery only), all dhabas on highways, hardware, building material, AC, Cooler, TV, Electronic, Electric Material& electronic repair shops and automobile sale outlets may open: Rajasthan Govt pic.twitter.com/UTBocd9RGQ
— ANI (@ANI) May 13, 2020