
नई दिल्ली। नक्शा पास कराए बिना मकान में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराने के मामले में संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर जुर्माना पर प्रशासन ने 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसी के साथ सपा सांसद को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। दरअसल अवैध निर्माण मामले में सपा सांसद बर्क को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने उनसे नक्शा और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था मगर बार-बार तारीख गुजर जाने के बावजूद सपा सांसद की ओर से कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके बाद अब उन पर अर्थदंड लगाया गया है।
इस पूरे मामले में संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की ओर से सांसद बर्क को दो बार अलग-अलग नोटिस भेजे जा चुके हैं मगर उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अब 17 फरवरी तक अगर सपा सांसद की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद प्रशासन तय करेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। सांसद बर्क नख़ासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इससे पहले 20 दिसंबर 2024 को सांसद के घर के बाहर सड़क के किनारे नाली के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया था।
संभल हिंसा मामले में सपा सांसद बर्क को पुलिस ने आरोपी बनाया हुआ है जिसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हालांकि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी मगर जांच जारी रखने का आदेश दिया और एफआईआर भी खारिज नहीं की। वहीं बिजली चोरी के आरोप में भी सपा सांसद को 1.91 करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेजा जा चुका है।