कोलकाता। कोलकाता के सियालदह में अतिरिक्त जिला जज ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी पाए गए संजय राय को सजा सुना दी है। कोर्ट ने शनिवार को संजय राय को डॉक्टर से रेप और हत्या का दोषी ठहराया था। संजय राय को कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब संजय राय के पास विकल्प है कि वो अपनी सजा को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दे। अगर वहां से भी यही सजा बरकरार रहती है, तो संजय राय के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचेगा।
संजय राय को सजा सुनाने के लिए सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। संजय राय ने एक बार फिर कहा कि वो बेगुनाह है। इससे पहले जब कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था, तब संजय राय ने कहा था कि उसने डॉक्टर से रेप और हत्या नहीं की है। संजय राय ने तर्क दिया था कि वो माला पहनता है। अगर उसने डॉक्टर से रेप और हत्या की वारदात की होती, तो माला टूट जाती। कोर्ट ने उसकी कोई भी दलील मानने से इनकार कर दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ट्रेनिंग पर थी। 8 अगस्त की शाम उसकी ड्यूटी लगी थी। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार रूम में डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम के जरिए उससे रेप और हत्या की बात सामने आई थी। कोलकाता पुलिस ने घटना की जांच करते हुए 10 अगस्त को अपने ही सिविक वॉलेंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया था।
बाद में ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने भी संजय राय के खिलाफ चार्जशीट दी थी। सीबीआई ने कोर्ट से अपील की थी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऐसे में दोषी संजय राय को मौत की सजा दी जाए। कोर्ट ने सीबीआई की अपील न मानते हुए संजय राय को उम्रकैद की सजा सुना दी है। अगर सीबीआई चाहे, तो मौत की सजा दिलाने के लिए वो कलकत्ता हाईकोर्ट जा सकती है।