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Sanjay Raut Bail : 101 दिन बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली बड़ी राहत, पात्रा चॉल मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Sanjay Raut Bail : 2 नवंबर, बुधवार को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने धन शोधन मामले में आरोपी शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर नौ नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। उन्हें बुधवार को जमानत मिल गई। आपको बता दें इससे पहले ईडी ने पात्रा चॉल भूमि मामले में संजय राउत को जुलाई के अंत में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय राउत की पत्नी उनके करीबियों समेत कई लोगों से पहले पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि मुंबई के उत्तरी उपनगरीय इलाके में स्थित पात्रा चॉल प्रोजेक्ट के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ईडी ने कई बार संजय राउत को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और ई़डी की हिरासत में 8 दिन बिताने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

गौरतलब है कि 2 नवंबर, बुधवार को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने धन शोधन मामले में आरोपी शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर नौ नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष पीएमएलए अदालत के जस्टिस एम जी देशपांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि, अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। संजय राउत के लिए जमानत याचिका का स्वीकार किया जाना, एक लंबे वक्त के बाद राहत की खबर है।

7 सितंबर को संजय रावत के वकील के द्वारा जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिस पर 2 नवंबर को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था इसके बाद आज यानी बुधवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनको जमानत दे दी है। इससे पहले राउत ने दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज ईडी की मामला सत्तारूढ़ दल की तरफ से विपक्ष का दबाने की कोशि है। उन्होंने यह भी कहा था कि अपराध की आय के तौर पर दिखाए गए 1.06 करोड़ रुपये का हिसाब था और जानकारी दी गई थी।

क्या राउत की जमानत में फंसेगा पेंच?

हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय रावत की जमानत पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया है क्योंकि राउत की जमानत पर रोक की मांग उठी है। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने कुछ समय के लिए बेल ऑर्डर लागू होने पर रोक की मांग की है, ताकि ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर कर सके। खबर है की पीएमएलए कोर्ट भी जमानत पर रोक की मांग पर बुधवार को दोपहर 3 बजे फैसला सुना सकता है।