नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा से असंतुष्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बंगाल सरकार ने दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की है। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदाह कोर्ट ने कल ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि हम इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस देवांशु भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में अपील की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब इस केस पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सियालदाह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना और इसीलिए दोषी को फांसी की सजा नहीं दी गई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश दिया कि वो मृत डॉक्टर के पीड़ित परिजनों को 17 रुपए मुआवजे के तौर पर दे। उधर सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय रॉय ने खुद के निर्दोष होने का दावा किया था।
संजय रॉय ने यह भी आरोप लगाया था कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको बचाने के लिए उसे फंसाया जा रहा है। उधर, सियालदाह कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद जूनियर डॉक्टरों ने भी दोषी को फांसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। साथ ही इस मामले की और जांच तथा इसमें शामिल सभी लोगों के नाम उजागर कर उनको भी सजा दिए जाने की मांग जूनियर डॉक्टरों ने की। उधर, बीजेपी ने भी दोषी के लिए फांसी की मांग करते हुए इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल उठाया था।