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Delhi: ‘बड़ी उम्मीदों’ से खटखटाया था सत्येंद्र जैन ने कोर्ट का दरवाजा, HC ने AAP नेता की उम्मीदों पर फेरा पानी, दिया बड़ा झटका

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन मामले को सीबीआई के स्पेशल जज विकास ढुलु के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जबकि ईडी ने सीबीआई की स्पेशल जज गीताजंलि गोयल को मामले की सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ जैन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसा करके आप उस जज की ईमानदारी पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप यह खुद ही तय नहीं कर सकते हैं कि मामले की सुनवाई कौन-सा जज करेगा। यह याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र होता है, जिसके तहत तय किया जाता है कि आखिर मामले की सुनवाई कौन-सा जज करेगा।

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दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन मामले को सीबीआई के स्पेशल जज विकास ढुलु के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जबकि ईडी ने सीबीआई की स्पेशल जज गीताजंलि गोयल को मामले की सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ जैन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर अब कोर्ट ने जैन को तगड़ा झटका दे दिया है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में मामले को लेकर कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला आता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि बीते 28 अगस्त को सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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अब तक इस पूरे मामले में कई पड़ाव सामने आए हैं। बीते दिनों सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ पूरी हो चुकी है। उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। लिहाजा अब उनसे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जा सकती है। अब उन्हें सलाखों के पीछे रखना अनैतिक है। लेकिन, सिब्बल की इन दलीलों के बाद भी जैन को कोर्ट की ओर से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। अब ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम