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Electoral Bond : इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर समेत सभी जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी, बैंक चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

Electoral Bond : एसबीआई चेयरमैन की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बांड मामले में 18 मार्च को आए कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवा दी गई है। सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर भी बता दिए गए हैं।

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरियल नंबर समेत उससे जुड़ी सारी जानकारी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सौंप दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एसबीआई चेयरमैन की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है जिसमें लिखा है कि बैंक की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं कुछ भी शेष नहीं है। एसबीआई चेयरमैन की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बांड मामले में 18 मार्च को आए कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवा दी गई है। सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही चुनावी चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था। इससे बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। 18 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। इसके लिए 21 मार्च यानि आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी थी।