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Delhi: दिल्ली में छह दिनों के लिए धारा 163 लागू, विरोध प्रदर्शन और हथियार लेकर चलने पर पाबंदी, जानिए क्या है वजह?

Delhi: दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में कई वीवीआईपी व्यक्तियों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई क्षेत्रों में 30 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक धारा 163 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली समेत दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन और हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यह आदेश संभावित विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

क्यों लागू की गई धारा 163?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव समेत अन्य मामलों को लेकर दिल्ली का माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील बना हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव परिणामों की घोषणा भी अभी बाकी है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो सकती है। इसी कारण से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इन क्षेत्रों में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है।

गांधी जयंती और वीवीआईपी मूवमेंट

दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में कई वीवीआईपी व्यक्तियों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन चुनावों के चलते राष्ट्रीय राजधानी में असामाजिक तत्वों द्वारा पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने की आशंका भी जताई गई है। साथ ही, त्योहारों का सीजन भी नजदीक है, जिसमें दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं, जो कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

किन चीजों पर पाबंदी?

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:

1. बिना अनुमति के पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा।
2. किसी भी प्रकार के हथियार जैसे फायर-आर्म्स, लाठियां, तलवारें, भाले, बैनर, और तख्तियां लेकर चलना।
3. सार्वजनिक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित करना।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने इन आदेशों का उल्लंघन किया, तो उसे भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।

त्योहार और चुनावी सीजन में विशेष सतर्कता

चूंकि त्योहारों का समय नजदीक है और जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर लोगों और वाहनों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा राज्यों के प्रवासियों पर हमले और उकसावे की घटनाओं की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त की जा रही है।