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गुरुग्राम में 1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। ये फैसला कोरोना से बचाव के मद्देनजर जारी बंदिशों में छूट देते हुए हुए किया गया है। इस दौरान शॉपिंग मॉल्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। ये फैसला कोरोना से बचाव के मद्देनजर जारी बंदिशों में छूट देते हुए हुए किया गया है। इस दौरान शॉपिंग मॉल्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

बता दें कि गुरुग्राम जिला प्रशासन कुछ प्रतिबंधों के साथ मॉल को फिर से खोलने के राज्य सरकार के फैसले को लागू करेगा, जबकि फरीदाबाद प्रशासन सोमवार को एक बैठक में इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा।

गौरतलब है कि गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त ने शुक्रवार को कहा था कि शॉपिंग मॉल फिर से खोले जाएंगे। इसके लिए मॉल्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित एसओपी को सख्ती से लागू करेंगे। उन्होंने कहा था कि मॉल्स को निर्धारित एसओपी के अनुसार खोला जाएगा और एसओपी का पालन कराने के लिए अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। अगर मॉल में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो मॉल को दोबारा से बंद करा दिया जाएगा। गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त ने कहा था कि शहर के पार्क भी एक जुलाई से खोले जा सकते हैं, जिसके लिए अलग एसओपी जारी होगी। हालांकि, जिले में धार्मिक संस्थान खोलने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है।

आपको बता दें कि रविवार को कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर, गुरुग्राम प्रशासन ने जिले में 8 कन्टेनमेंट जोन की पहचान की है और दो सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करेगी। गुरुग्राम के जिला अधिकारी अमित खत्री ने कहा कि इन वाडरें की पहचान बड़े प्रकोप क्षेत्रों के रूप में की गई है।