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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को ‘सुप्रीम’ झटका, SC ने सर्वे को दी हरी झंडी

Gyanvapi Case: इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने भी सर्वे की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे के बीच में ही मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी थी। जिसे ध्यान में रखते हुए आज सुबह सात बजे एएसआई की टीम मस्जिस परिसर में सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में अंजूमन इंतिजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

जहां कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष की ओर सर्वे का विरोध किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सर्वे से मस्जिद परिसर को क्षति पहुंच सकती है। लेकिन, कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वे से मस्जिद को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।

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बता दें कि इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने भी सर्वे की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे के बीच में ही मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद पूरे मामले में हिंदू पक्ष की एंट्री हुई और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से सर्वे को हरी झंडी दे दी गई। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति की मुहर लगा दी गई है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद  अब मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है। अब ऐसे में इस पर आगामी दिनों में विभिन्न पक्षों का सियासी रूख क्या रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।