नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाही के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि क्या सिंह को कुछ और समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है। ईडी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद संजय सिंह को जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी को निर्देश दिया था कि लंच ब्रेक के बाद सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि सिंह पहले ही छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उन पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। ट्रायल के दौरान इन आरोपों की जांच हो सकती है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिह को जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत #AAP | #SanjaySingh | #SupremeCourt pic.twitter.com/RhfzBtDkR5
— India TV (@indiatvnews) April 2, 2024
सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पिछली सुनवाई में, संजय सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने पहले नौ बयानों में सिंह के नाम का उल्लेख नहीं किया था। सिंघवी ने तर्क दिया कि किसी सरकारी गवाह की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।
गौरतलब है कि सिंह का नाम पहली बार 19 जुलाई, 2023 को अरोड़ा के बयान में सामने आया था। यहां तक कि धारा 164 के तहत बयान में भी सिंह के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें बिना किसी समन के गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत में सुनवाई शुरू होने पर त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया।