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Supreme Court Jolt To Mamata Banerjee Govt: ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, संदेशखाली में जमीन कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामलों की सीबीआई जांच रोकने की अर्जी खारिज

Supreme Court Jolt To Mamata Banerjee Govt: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में जमीन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा था। ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन शोषण के मामलों की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए ममता बनर्जी ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मामले में सीबीआई जांच रोकने से इनकार करते हुए ममता सरकार की अर्जी खारिज कर दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में जमीन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा था। ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ममता की सरकार की इस अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में राशन घोटाला के मामले में 43 एफआईआर दाखिल हुई हैं। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक वजह से संदेशखाली मामले को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार आखिर एक शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है।

टीएमसी नेता रहे शाहजहां शेख पर संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। उस पर ईडी टीम पर हमला करवाने का भी आरोप है।

संदेशखाली में टीएमसी के नेता रहे शाहजहां शेख पर जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। शाहजहां शेख पर ईडी की टीम पर भी हमला करवाने का आरोप है। कुछ महीने पहले ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। संदेशखाली मसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूरे मामले की जांच के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने ये तक कहा था कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर यहां क्यों आई। तब ममता बनर्जी सरकार की तरफ से पेश जयदीप गुप्त ने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर ममता बनर्जी की सरकार को झटका तो दिया ही, सीबीआई जांच जारी रहने की मंजूरी भी दे दी है।