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Ashish Mishra: 279 दिनों बाद तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्र को मिली रिहाई, कोर्ट ने रखी ये शर्तें
Ashish Mishra: अक्टूबर 2021 में हुए तिकुनिया कांड में आठ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इनमें से चार किसान और एक पत्रकार के मौत के मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर चुका है। इस मामले में वीरेंद्र शुक्ला वर्तमान में जमानत पर है।
नई दिल्ली। 279 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद तिकुनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र को आज सलाखों से रिहाई मिल गई। आरोपी को मीडिया से बचाते हुए जेल के पीछे के दरवाजे से रिहा किया गया। इस बीच कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जमानत सशर्त है। आरोपी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश शहर छोड़ना होगा। साथ ही अपने वर्मतान में ठिकाने के बारे में भी संबंधित पुलिस और कोर्ट को सूचित करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरोपी की तरफ से गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो जमानत भी रद्द हो सकती है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी आरोपी को सशर्त जमानत ही दी गई थी, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विगत बुधवार को ही आरोपी की जमानत पर मंजूरी दे दी थी। आइए, आगे आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरोपी को जमानत देते वक्त क्या टिप्पणी की गई।
तिकुनिया मामले में आरोपी आशीष मिश्र टेनी को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें गईं हैं। कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा सिफारिश किए गए मुचलके की रकम जमा करनी होगी। तभी वो जमानत के पात्र होगा। कोर्ट ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा था कि आरोपी को आठ सप्ताह की जमानत दी गई है। इस बीच उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली शहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं, इस बीच अगर आरोपी द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी जाएगी।
#WATCH | Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh: Ashish Mishra, the son of Union Minister Ajay Mishra, who was jailed in connection with the Lakhimpur Kheri violence case released from jail.
Supreme Court granted him interim bail for eight weeks with conditions, on 25th January. pic.twitter.com/0Cw5jpL5VR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 27, 2023
इसके साथ ही आरोपी को अपने वर्तमान लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट और पुलिस को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी को जमानत के दौरान के सभी नियमों का पालन नहीं करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा।
आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में हुए तिकुनिया कांड में आठ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इनमें से चार किसान और एक पत्रकार के मौत के मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है। इस मामले में वीरेंद्र शुक्ला वर्तमान में जमानत पर है। वहीं, आशीष मिश्रा टेनी को भी रिहा कर दिया गया है। बता दें कि पहले भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया था, लेकिन अब कोर्ट ने आशीष मिश्रा को रिहा करने का फैसला किया है। बीते दिनों इस पूरे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल भी आया था।
इतना ही नहीं, आशीष मिश्र टेनी के पिता व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। और इस मसले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। बहरहाल, अब जब आशीष मिश्रा टेनी को रिहाई मिल चुकी है, तो अब इस पर सियासी गलियारों में से किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।