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Mandi Illegal Construction In Mosque Matter: हिमाचल के मंडी में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने पर टीसीपी की रोक, विरोध में हिंदू संगठन हाईकोर्ट जाएंगे

Mandi Illegal Construction In Mosque Matter: मंडी की जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के आयुक्त कोर्ट के फैसले पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी टीसीपी के सचिव ने रोक लगा दी है। इसके खिलाफ हिंदू संगठन अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

मंडी। शिमला स्थित संजौली मस्जिद के बाद अब हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण का मसला भी कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंस गया है। मंडी की जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के आयुक्त कोर्ट के फैसले पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी टीसीपी के सचिव ने रोक लगा दी है। टीसीपी इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। उस दिन मंडी नगर निगम भी रिकॉर्ड रखेगा और बताएगा कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है या नहीं। वहीं, हिंदू संगठन टीसीपी के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं।

टीसीपी में मंडी की मस्जिद में अवैध निर्माण मसले पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आरोपों को गलत बताया। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद में कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। मंडी की मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि साल 2013 में जब जबरदस्त बारिश हुई, तब मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था। मस्जिद में अवैध निर्माण को नकारते हुए मुस्लिम पक्ष ने टीसीपी में दलील दी कि इसी गिरे हुए हिस्से को 2023 में फिर से बनाया गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को गिराने का मंडी आयुक्त कोर्ट का फैसला सही नहीं है।

मंडी की जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने इस साल 10 सितंबर को शहर में जमकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की थी। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद नगर निगम ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी के नियमों के खिलाफ बताया था। नगर निगम ने मस्जिद की देखभाल करने वाली कमेटी को 1 महीने में अवैध निर्माण गिराने के लिए कहा था। इसके साथ ही मंडी की विवादित मस्जिद की बिजली और पानी का कनेक्शन भी काटा गया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने टीसीपी में अपील की थी।