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UP: आबकारी विभाग की नई नीति, बिना लाइसेंस घर में नहीं रख सकेंगे तय लिमिट से अधिक शराब

Domestic Storage of Liquor: लाइसेंस(Liquor Licence) पाने के लिए आवेदकों को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी। वहीं इस लाइसेंस के लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब आबकारी विभाग की तरफ से नई नीति जारी की गई है। इस नीति के अंतर्गत अब घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस जरूरत होगी। नई नीति में कहा गया है कि, तय सीमा से अधिक मात्रा में अगर कोई घर में शराब रखता है तो उसे लाइसेंस की जरूरत होगी। बता दें कि इस लाइसेंस के लिए आपको 12 हजार रुपये हर साल राज्य सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं सिक्योरिटी के तौर पर सरकार को 51 हजार रुपये भी देने होंगे। वहीं अगर घर में बिना लाइसेंस तय मात्रा से अधिक शराब पाई गई तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऐसे लोग ही होम लाइसेंस के लिए योग्य होंगे जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस पाना है तो इसके आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी।

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इसके अलावा लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी। वहीं इस लाइसेंस के लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है। बता दें कि इस संबंध में आवेदकों को शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनाधिकृत या फिर जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उन्हें शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई दूसरी शराब जोकि अवैध या अनधिकृत है, उसे नहीं रखा जाना चाहिए।

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यूपी सरकार की नई नीति के मुताबिक, देशी और अंग्रेजी शराब ही नहीं बल्कि बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है।