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दंगाइयों को किसी भी सूरत में नहीं बक्शेगी योगी सरकार, संपत्ति के नुकसान की भरपाई का अध्यादेश हुआ पास

इससे पहले योगी सरकार ने लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर और होर्डिंग लगवा दिए थे पर हाई कोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों के प्रति बेहद ही सख्त हैं। वह किसी भी सूरत में दंगाइयों के साथ नरमी बरते जाने के हक में नहीं हैं। दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। इस मकसद से योगी सरकार ने दंगे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश पास कर दिया है।

cm yogi adityanath

योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद यूपी में अब किसी आंदोलन, धरना प्रदर्शन में अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी।

Lucknow Poster

इससे पहले योगी सरकार ने लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर और होर्डिंग लगवा दिए थे पर हाई कोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच में स्थानांतरित कर दिया। सीएए के विरोधी इससे बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि योगी सरकार इससे बैकफुट में चली जाएगी। मगर योगी सरकार ने अध्यादेश लाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। योगी सरकार जल्द ही इसकी नियमावली भी लाएगी।