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Malegaon Blast : मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ वारंट जारी, एनआईए कोर्ट ने निजी पेशी से नहीं दी राहत

Malegaon Blast : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट देने का आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।

नई दिल्ली। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई के दौरान पेशी से नदारद रहने पर भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। प्रज्ञा इस मामले में आरोपी हैं और अदालत के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट देने का आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है। गौरतलब है कि उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 में एक मस्जिद के पास बाइक पर रखे विस्फोटक में धमाका हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। बाइक प्रज्ञा ठाकुर के नाम दर्ज मिली थी।


2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। उससे पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस द्वारा जांच की गई थी। 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी थी। इस केस में 323 गवाह बनाए गए थे। उनमें 34 पलट गए थे। आपको बता दें कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। उनकी जगह भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि शायद पूर्व में मेरे द्वारा दिए गए बयानों से पीएम मोदी को कष्ट हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ। शायद पीएम मोदी मुझे दिल से माफ नहीं कर पाए हालांकि मेरा ऐसा कोई भी भाव नहीं था जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे।