
नई दिल्ली। देश में इन दिनों माहौल गर्माया हुआ है। फिर चाहे उसकी वजह भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कहें या फिर लीना मणिमेकलाई…जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि भाजपा की प्रवक्ता रहते हुए नूपुर शर्मा ने एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। जिसके बाद से ही नूपुर शर्मा खास समुदाय के निशाने में हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ कई जगहों पर मामला दर्ज हो चुका है तो कई लोगों के जान भी जा चुकी है। नूपुर शर्मा को जान से मारने के लिए धमकियां भी मिल रही हैं। अब बात करें फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की तो हाल ही में इनके द्वारा एक पोस्टर ट्विटर पर शेयर किया गया था। पोस्टर सामने आते ही इसपर बवाल शुरू हो गया।
दरअसल, इस पोस्टर में हिन्दुओं की देवी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था साथ ही मां के हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा भी था। इस पोस्टर को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग लीना पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। अब नूपुर शर्मा और लीना मणिकेलाई दोनों के ही खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है लुक आउट नोटिस, क्या है इसका मतलब और क्या होती है इसकी कार्रवाई
क्या होता है लुकआउट नोटिस
लुकआउट नोटिस (Look Out Circular) को लुकआउट सर्कुलर और एलओसी (LOC) के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जो कि ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश छोड़कर कहीं भाग न जाए। जब ये नोटिस जारी हो जाता है तो उस व्यक्ति के देश छोड़कर जाने पर रोक लग जाती है।
कब जारी होता है लुक आउट नोटिस
ये एलओसी तब किसी के लिए जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज किसी खास मामले में फरार हो और या फिर ये डर हो कि वो व्यक्ति देश छोड़ कर भाग सकता है। कुछ अन्य मामलों में तो पुलिस देश के बाहर किसी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पुलिस ऐसा तब करती है जब व्यक्ति किसी मामले में संदिग्ध या दोषी हो और अधिकारियों को ये डर हो कि क्या पता वो जांच प्रक्रिया में सहयोग न करे।
क्या हो सकती है कार्रवाई
एलओसी के तहत कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत सरकार को ये सूचित किया जाता है कि किस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है। कौन देश छोड़कर जा रहा है। ऐसे में अधिकारी उनके यात्रा दस्तावेजों को जब्त करने और एजेंसी को भेजने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति के देश में प्रवेश करने के समय भी जांच एजेंसियों को सूचित करना किए जाने का काम होता है।
कौन दे सकता है लुकआउट नोटिस
किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अधिकार कई तरह के अधिकारियों और एजेंसीज को होता है। हालांकि यहां बता दें कि इसे जारी करने वाला अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। जांच और सुरक्षा एजेंसियों के अलग-अलग पदाधिकारियों के पास ये लुकआउट नोटिस जारी किए जाने का अधिकार होता है। इसमें डीएम, पुलिस सुप्रीटेंडेंट और इंटरपोल ऑफिसर भी शामिल हैं।