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Arvind Kejriwal Sent To 3 Days CBI Custody : अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजते हुए कोर्ट ने कुछ सहूलियतें भी दी

Arvind Kejriwal Sent To 3 Days CBI Custody : दिल्ली सीएम को आज सुबह ही सीबीआई ने ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पूछताछ के लिए कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका वापस ले ली है। अब वो नई याचिका दायर करेंगे।

नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और दिन भर चले घटनाक्रम के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। स्पेशल जज अमिताभ रावत ने हालांकि केजरीवाल को रिमांड के दौरान कुछ सहूलियतें भी दी हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को हर दिन 30 मिनट उनसे मिलने की और घर का बना खाना ले जाने की इजाजत दी है। कोर्ट का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान दिल्ली सीएम अपनी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को भी रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी है।

इससे पहले केजरीवाल की पांच दिन की रिमांड की मांग करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए केजरीवाल से पूछताछ और अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना जरूरी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह ही ईडी की न्यायिक हिरासत से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ही जमानत दी थी। ईडी ने उनके जेल से बाहर आने से पहले ही जमानत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली और पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख दी थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी मगर उससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को भी वापस ले लिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाने के मुख्य आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर करेंगे।