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Supreme Court on Firecrackers: इस साल दिवाली पर जला पाएंगे पटाखे या लगी रहेगी रोक?, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court on Firecrackers: दिल्लीवासियों की दिवाली कुछ समय से फीकी पड़ी हुई है। इसकी वजह है दिल्ली सरकार की वो रोक जिसमें आतिशबाजी (पटाखे जलाने) पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था कि क्या इस साल भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन रहेगा या नहीं। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में जवाब आ गया है।

नई दिल्ली। दिवाली हिन्दुओं का एक बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को लेकर लोगों में जो जोश देखने को मिलता है वो शायद ही दूसरे किसी त्यौहार में देखने को मिले। लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। मिठाइयों और तरह-तरह के पकवानों का स्वाद चखते और चखाते हैं। हालांकि दिल्लीवासियों की दिवाली कुछ समय से फीकी पड़ी हुई है। इसकी वजह है दिल्ली सरकार की वो रोक जिसमें आतिशबाजी (पटाखे जलाने) पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था कि क्या इस साल भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन रहेगा या नहीं। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में जवाब आ गया है।

supreme court

क्या आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बेरियम के इस्तेमाल वाले पटाखों के उत्पादन और इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगा बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप ना करने की बात कहकर ये साफ कर दिया है कि इस बार भी दिवाली केवल दीयो (दीपक) वाली रहेगी। लोग पटाखों को इस साल भी नहीं जला पाएंगे।

Supreme Court on Firecrackers

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं को दायर करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी भी शामिल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में दिवाली समारोह के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की थी लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि पटाखों पर बैन जारी रहेगा। गौरतलब हो कि देश के कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा है।

हालांकि ज्यादातर सभी सरकारों द्वारा ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी गई है। जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा है। वहां किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।