लव जिहाद पर योगी सरकार ने पास किया अध्यादेश, जल्द बनेगा कानून, झांसा देकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं!
Love Jihad: उत्तर प्रदेश सरकार(UP Government) में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस अध्यादेश(Ordinance) को लेकर जानकारी दी कि, “आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है।
लखनऊ। झांसा देकर शादी करने वालों, और शादी के लिए ही सिर्फ धर्म परिवर्तन करनवाने वालों के लिए योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने को लेकर योगी सरकार ने मंगलवार को अध्यादेश पास कर दिया है। इस अध्यादेश को जल्द ही योगी सरकार कानून का रूप देगी। बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर अध्यादेश पास किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने घोषणा की थी कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे, जिससे प्रदेश में कानून से लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही योगी सरकार ने इसपर अध्यादेश ला दिया। बता दें कि योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात कह चुकी है।
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस अध्यादेश को लेकर जानकारी दी कि, “आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है।”
कानून बनाना एक आवश्यक नीति
उन्होंने कहा कि, “100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसपर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है।”
होगी इतनी सजा
सजा के प्रावधान को लेकर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि, “इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ 3 वर्ष से 10 वर्ष तक है। जुर्माना 25 हज़ार है।”
इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ 3 वर्ष से 10 वर्ष तक है। जुर्माना 25 हज़ार है : सिद्धार्थ नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री https://t.co/d8xfi9x1Ew
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2020
बता दें कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है।
वहीं योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है।