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UP Rent Agreement Registry: यूपी की योगी सरकार जल्द लाने वाली है रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का नियम, जानिए इससे संपत्ति के मालिक को क्या होगा फायदा?

UP Rent Agreement Registry: यूपी सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री के लिए 500 रुपए से 20000 रुपए का स्टांफ फीस लेने की तैयारी कर रही है। रजिस्ट्री कराने से रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तें कानूनी तौर पर मान्य होंगी। अगर किराएदार या मालिक किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकेगा। अभी ज्यादातर लोग 100 रुपए के स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। इसमें लिखी शर्तों का उल्लंघन होने पर भी कोर्ट में कानूनी दावा नहीं किया जा सकता।

लखनऊ। मकान, दुकान, गोदाम वगैरा किराए पर देने के लिए मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होता है। यूपी सरकार अब रेंट एग्रीमेंट के लिए नया नियम बनाने जा रही है। यूपी के स्टांप और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के हवाले से हिंदी अखबार अमर उजाला ने खबर दी है कि सूबे में अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का प्रावधान किया जाएगा। इससे रेंट एग्रीमेंट करने वाले मालिक और किराएदार का पक्ष मजबूत रहेगा। साथ ही संपत्ति की सुरक्षा भी होगी। यूपी सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री संबंधी प्रस्ताव जल्दी ही कैबिनेट से पास करेगी। मंत्री रवींद्र जायसवाल के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होने से मालिक और किराएदार के बीच विवाद कम होगा।

योगी सरकार में स्टांप और निबंधन मंत्री रवींद्र जायसवाल।

यूपी सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री के लिए 500 रुपए से 20000 रुपए का स्टांफ फीस लेने की तैयारी कर रही है। रजिस्ट्री कराने से रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तें कानूनी तौर पर मान्य होंगी। अगर किराएदार या मालिक किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकेगा। अभी ज्यादातर लोग 100 रुपए के स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। इसमें लिखी शर्तों का उल्लंघन होने पर भी कोर्ट में कानूनी दावा नहीं किया जा सकता। साथ ही तमाम लोग बिना रेंट एग्रीमेंट के ही अपनी संपत्ति किराए पर दे देते हैं। अखबार की खबर के मुताबिक यूपी में रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का नियम बनने के बाद 1 साल तक का एग्रीमेंट कराने वालों के लिए अलग पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल में फॉर्मेट होगा। जिसे डाउनलोड कर उसे स्टांप पेपर पर चिपकाया जा सकेगा।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आम जनता की सुविधा के लिए लगातार अभिनव फैसले करती रही है। योगी सरकार की तरफ से रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का नियम बनने से भले ही स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी हो, लेकिन इसे पूरी तरह कानूनी जामा मिल जाएगा। ऐसे में अगर किराएदार किसी तरह की गड़बड़ करे, तो संपत्ति का मालिक कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। वहीं, मालिक को भी शर्तें माननी होंगी। जिससे किराएदार का हित भी सुरक्षित रह सकेगा।