
नई दिल्ली। प्रचंड गर्मी और लू के कारण कई लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार ने अब इस पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रदेश में अगर किसी की लू लगने से मृत्यु होती है तो सरकार की ओर से उसे चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, हालांकि इसके लिए मरने वाले का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। पोस्टमार्टम से मृत्यु का सही कारण पता चल सकेगा।
सरकार की ओर से बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की लू लगने से मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के परिवार को इसकी जानकारी लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम आदि आला अधिकारी को देनी होगी। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले के डीएम को भेजी जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि जारी होगी।
सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि हीट स्ट्रोक प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। इसके अतिरिक्त गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर्याप्त बिजली सप्लाई देने का भी निर्देश दिया है। सही समय पर लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए, साथ ही गाय व अन्य जानवरों के लिए सार्वजनिक जगहों पर भी पानी और छाया की व्यवस्था का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। पक्षियों के लिए भी दाना-पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को मुख्यमंत्री ने बोला है। प्रदेश के राहत आयुक्त पी. गुरु प्रसाद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी आपदाओं की तरह लू लगने से हुई मौत में भी संबंधित जिले के डीएम भुगतान के लिए अधिकृत हैं। अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू या हीट स्ट्रोक से मौत हो जाती है तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख तक का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है।