नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को कोर्ट से अच्छी खबर मिली है। दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने शिखर धवन को राहत देते हुए उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी को आदेश दिया है कि वो धवन के खिलाफ किसी भी तरह के बदनामी भरे बयान ना दें। कोर्ट का ये फैसला शिखर धवन को राहत देने वाला है। बता दें शिखर धवन और उनके पत्नी आयशा के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। धवन और आयशा साल 2020 से अलग ही रह रहे हैं। कोर्ट में मामला चलने के बाद पत्नी आयशा द्वारा धवन के खिलाफ कई तरह के बयान दिए गए। इसके विरोध में ही धवन ने कोर्ट में अर्जी पेश की थी और अपील की थी कि कोर्ट आयशा को ऐसे बयान देने से रोके। कोर्ट ने धवन की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि आयशा अब कहीं भी किसी भी तरह के बयान धवन के खिलाफ ना दें।
बता दें, शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया की नागरिक हैं। एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। धवन की पहली शादी थी लेकिन आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा की पहली शादी से उन्हें दो बेटियां हैं। शिखर धवन के साथ शादी से आयशा मुखर्जी को एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है। आयशा की दोनों बेटियों और जोरावर से धवन काफी प्यार करते हैं। अक्सर उन्हें साथ भी देखा जाता है लेकिन साल 2020 के आते-आते दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और दोनों ने तलाक का फैसला लिया।
शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। तलाक का मामला चलने के दौरान आयशा मुखर्जी, धवन के खिलाफ लगातार बयान दे रही थी। ऐसे में कोर्ट में अब फैसला सुनाया है कि आयशा मुखर्जी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोस्तों, रिश्तेदारों के सामने धवन के खिलाफ किसी तरह का झूठा बयान नहीं दे पाएंगी और ना ही अपमानजनक टिप्पणी कर पाएगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। इज्जत बनाने में काफी वक्त लगता है लेकिन इज्जत चली जाए तो काफी बुरा और नुकसान वाला होता है। ऐसे में आयशा मुखर्जी धवन के खिलाफ किसी तरह का कोई विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया के सामने नहीं कर पाएगी।