नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों से संबंधित कथित अनियमितताओं की प्रतिक्रिया के रूप में आती है, जिसके कारण RBI को जुर्माना लगाना पड़ा। विशेष रूप से नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कई ग्राहकों के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं…
आइए देखते हैं कि ग्राहकों को कौनसे सवाल परेशान कर रहे हैं और क्या हैं उनके जवाब
1. क्या प्रतिबंध केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक तक सीमित है?
• हां, आरबीआई के प्रतिबंध विशेष रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लागू होते हैं।
2. क्या पेटीएम वॉलेट अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है?
• 29 फरवरी, 2024 के बाद, ग्राहक पेटीएम वॉलेट का उपयोग करके जमा या क्रेडिट लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, वॉलेट में टॉप अप करने का विकल्प अब उपलब्ध नहीं होगा।
3. मौजूदा वॉलेट बैलेंस का क्या होगा ?
• ग्राहक अपने वॉलेट में शेष राशि का उपयोग समाप्त होने तक कर सकते हैं। हालाँकि, 29 फरवरी, 2024 के बाद वॉलेट में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं जोड़ी जा सकेगी।
4. क्या पेटीएम का उपयोग फास्टटैग भुगतान के लिए किया जा सकता है?
• जिन ग्राहकों के पास बैलेंस है, वे बैलेंस खत्म होने तक पेटीएम के जरिए फास्टटैग भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी नई जमा या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. वॉलेट, फास्टटैग, एनसीएमसी कार्ड की वैधता रहेगी या नही?
• 29 फरवरी, 2024 से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के पास वॉलेट, फास्टटैग या एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से धनराशि जमा करने, लेनदेन करने या राशि टॉप अप करने का अधिकार नहीं होगा।
6. यूपीआई सुविधाओं के बारे में क्या अपडेट ?
• 29 फरवरी, 2024 के बाद, यूपीआई सुविधाएं, भारत बिल भुगतान और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए प्रतिबंधित रहेंगी।
7. यदि किसी कारण के चलते मेरा फंड्स पेटीएम में रह जाता है तो उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं?
• आरबीआई ने पेटीएम को 15 मार्च, 2024 तक पाइपलाइन में सभी लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है।