नई दिल्ली। आप रात में सोए और सुबह अचानक से क्या हो जाए ये कौन जानें? शायद इसलिए लोग कहते है कि कल किसने देखा है? जरा सोचिए कि रात को आप अच्छा खासा अपने फोन का इस्तेमाल करते है और सुबह वहीं फोन बंद हो जाए, उसमें कॉल आना बंद हो जाए तो ये बात आपको कितना हैरान कर देगी। ऐसी ही घटना एक शख्स के साथ हुई, एक शख्स रात में अच्छा खासा अपना फोन इस्तेमाल करके अपने दोस्तों से फोन पर बात करके आराम से सो जाता है और अगली सुबह उठते ही व्यक्ति का फोन काम करना बंद कर दिया उसमें कोई कॉल भी नहीं आ रहे थे। उस व्यक्ति का फोन नंबर अचानक से अपने आप ब्लॉक हो गया था। सुबह उठने पर अपना फोन नंबर ब्लॉक्ड पाकर ये शख्स चौंक गया है और इस मामले को कोर्ट तक ले गया। हम आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचते ही व्यक्ति को कोर्ट ने मालामाल कर दिया आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला
अचानक ब्लॉक हुआ ग्राहक का फोन
अगर आप सोच रहे होगें कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु में यह घटना हुई है। जहां एक व्यक्ति ने सुबह उठकर देखा कि उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। यह देखकर जब व्यक्ति ने अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल किया तो उसे पता चला कि उसका नंबर कंपनी ने ब्लॉक किया और साथ ही उस नंबर को दूसरे व्यक्ति को अलॉट भी कर दिया है। ये बात जानकर व्यक्ति काफी नाराज हो गया, और साथ ही अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के खिलाफ कन्ज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी।
कोर्ट में शिकायत करने पर हुआ मालामाल ग्राहक
जैसा कि हमने आपको बताया, व्यक्ति मामले को लेकर कन्ज्यूमर कोर्ट तक जा पहुंचा। जहां जांच पड़ताल के बाद के पता चला कि गलती कंपनी की है। क्योंकि कंपनी ने बिना किसी वॉर्निंग या एक्स्प्लेनेशन के नंबर को ब्लॉक कर दिया और फिर वो नंबर किसी और ग्राहक को दे भी दिया। टेलीकॉम ऑपरेटर को अपनी इस गलती के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। कमिशन के कहने पर, टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपनी गलती की वजह से उस व्यक्ति को 25 हजार रुपये दिए, इसके साथ ही कंपनी ने उस व्यक्ति को 30 हजार रुपये और दिए क्योंकि उनके इस गलती से व्यक्ति के सभी नंबर चले गए थे और इसके साथ ही ग्राहक को मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी और 5 हजार रुपये और देने पड़े जिससे उस ग्राहक के सारे कानूनी खर्च निकल सकें। कुल मिलाकर टेलीकॉम ऑपरेटर ने बिना वॉर्निंग के नंबर को ब्लॉक करने और फिर उस नंबर को किसी और को देने की वजह से 60 हजार रुपये का हरजाना भरा।
क्या आप यह बात जानते है?
अब बात फोन ब्लॉक होने की हो रही है तो हम आपको एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे जो कि आगे आपको काम आ सकती है, और इस मामले से ही जुड़ी है। बात यह है कि Telecom Authority of India (TRAI) के कानून के हिसाब से अगर व्यक्ति अपने किसी फोन नंबर से 90 दिनों तक फोन नहीं कर पा रहा है और रिचार्ज वैल्यू 20 रुपये से कम है तो कंपनी को उन 90 दिनों के बाद ग्राहक को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड देना अनिवार्य है। इसी ग्रेस पीरियड के खत्म होने के बाद ही टेलीकॉम ऑपरेटर उस फोन नंबर को डीएक्टिवेट कर सकती है और उस नंबर किसी और को दे सकती है।