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Big Blow To Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका! अमेरिकी जज ने ट्रंप के नागरिकता खत्म करने वाले आदेश को असंवैधानिक बताया

Big Blow To Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले ही दिन इस विवादित आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके खिलाफ वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित चार राज्यों ने याचिका दाखिल की थी।

नई दिल्ली। अमेरिका के एक फेडरल जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। इस आदेश के तहत ट्रंप ने अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के अधिकार को खत्म कर दिया था। जज ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को वहां की नागरिकता मिलती रहेगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले ही दिन इस विवादित आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके खिलाफ वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित चार राज्यों ने याचिका दाखिल की थी। इन राज्यों ने दावा किया कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी।

क्या था ट्रंप का आदेश?

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद यह कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता से वंचित करना था।

जज का बयान

जज जॉन कॉफनर ने अपने फैसले में कहा, “यह आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। मैं चार दशकों से बेंच पर हूं, लेकिन ऐसा कोई मामला याद नहीं जो इतने स्पष्ट रूप से सवाल उठाता हो। कोई भी कानूनविद इसे संवैधानिक नहीं ठहरा सकता।”

यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल इस आदेश पर रोक के बाद अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी।