न्यूयॉर्क। पॉर्न स्टार मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही घिरे हैं। अब न्यूयॉर्क के मैनहटन स्थित कोर्ट की जूरी ने ट्रंप को एक पत्रिका की स्तंभकार रहीं ई ज्यां कैरोल के यौन शोषण और उनकी मानहानि का दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप को दोषी ठहराते हुए उनको आदेश दिया कि कैरोल को 50 लाख डॉलर का हर्जाना दें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मैनहटन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यूरी ने ट्रंप के मामले पर करीब 3 घंटे गौर किया और फिर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। ट्रंप की किस्मत अच्छी रही कि उनको आपराधिक की जगह दीवानी मामले का दोषी पाया गया और पूर्व राष्ट्रपति को जेल नहीं जाना होगा।
मीडिया की खबरों के मुताबिक ई ज्यां कैरोल के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 6 पुरुष और 3 महिलाओं वाली जूरी के 9 सदस्यों को रखा गया था। इन सभी ने कैरोल के रेप के आरोप को मानने से इनकार कर दिया। जूरी ने पूर्व स्तंभकार कैरोल की तरफ से ट्रंप पर लगाए गए अन्य आरोपों को सही माना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को यौन उत्पीड़न मामले में पहले केस का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ साल में डोनाल्ड ट्रंप पर तमाम महिलाओं ने यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, ट्रंप ने खुद पर लगे ऐसे हर आरोप को गलत बताया है।
ट्रंप की उम्र 76 साल है। वो एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की कोशिश में हैं। ट्रंप पर आरोप लगाने वाली ई ज्यां कैरोल की उम्र 79 साल है। कैरोल ने आरोप लगाया था कि 1996 में मैनहटन के बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर में ट्रंप ने उनका रेप किया। ट्रंप ने साल 2019 में कैरोल पर ठगी का आरोप लगाया था। जिसे पूर्व स्तंभकार ने मानहानि बताया था। कोर्ट में जूरी ने पाया कि ट्रंप ने कैरोल का यौन शोषण किया। इसके अलावा अपनी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर कैरोल के मामले को धोखाधड़ी, छल और झूठ कहा। ट्रंप के सामने अब इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील का मौका है।