Imran Khan: बड़ी मुश्किल में घिरे पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पीटीआई के नेता, चलेगा आपराधिक केस

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर आपराधिक मामला चलेगा। ये मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग शुरू करेगा। इसके लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मंजूरी दे दी है। इमरान के अलावा उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के और नेताओं पर भी आपराधिक केस चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दी है।

Avatar Written by: December 8, 2022 8:51 am
Imran Khan

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर आपराधिक मामला चलेगा। ये मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग शुरू करेगा। इसके लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मंजूरी दे दी है। इमरान के अलावा उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के और नेताओं पर भी आपराधिक केस चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दी है। इससे इमरान खान और उनके करीबी नेता बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने चुनाव आयोग को इमरान के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया। तीन सदस्यों की बेंच के सामने ईसीपी ने अर्जी दी थी।

Pakistan Supreme Court

इमरान खान की पीटीआई ने पाकिस्तान में अलग-अलग हाईकोर्ट में अवमानना नोटिस की सुनवाई एक जगह करने और सभी केस एक जगह चलाए जाने के लिए अपील की थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि सभी हाईकोर्ट ने ईसीपी को पीटीआई के चीफ इमरान खान और उनके नेताओं पर कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोका था। कोर्ट ने ईसीपी यानी पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील को कारण बताओ नोटिस पर दी गई आपत्तियों को देखने के लिए भी कहा है। इस पर आयोग के वकील सजील सवाती ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने ईसीपी को इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर और बाकी नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से रोका है।

Imran Khan

इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अवमानना पर कार्रवाई के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ईसीपी के वकील ने कोर्ट के एक सवाल पर कहा कि चुनाव एक्ट 2017 के तहत ईसीपी को अवमानना की कार्रवाई करने का हक है। सजील ने कहा कि आरोपी इमरान और अन्य नेता कार्यवाही में आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में कदम उठाने की गुजारिश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईसीपी को कानून और संविधान के तहत कार्रवाई जारी रखने की मंजूरी दे दी। साथ ही सभी हाईकोर्ट से भी इमरान और अन्य नेताओं के बारे में जल्द फैसला करने के लिए कहा। साफ है कि अलग-अलग कोर्ट में केस चलते रहेंगे और इमरान खान व अन्य की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।