नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद जिला अदालत की जज जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में गैर-जमानत वारंट जारी किया गया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर रवाना हो चुकी है। 29 मार्च तक इमरान को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जज राणा मुजाहिद रहीम ने दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज इमरान को इस मामले में अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पेश होने में असमर्थता जताई और उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई। आइए, आगे आपको वो पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं, जिसे लेकर इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में PTI अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया: पाकिस्तान के डॉन न्यूज से खबर pic.twitter.com/vgzYOZ5nXH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2023
अगस्त 2022 में इमरान खान ने शाहबाज गिल के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस्लामाबाद कोर्ट की जिला जज जेबा चौधरी को कथित तौर पर धमकी दी थी। इमरान कहा था कि उन्हें हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ, तो जज हेमा चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इमरान के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 186 (सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में एक लोक सेवक को बाधित करने का अपराध), 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 504 (आपराधिक धमकी) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
हालांकि, बाद में अपने बयान पर खेद जताते हुए इमरान ने माफी मांग ली थी। ध्यान रहे कि उक्त प्रकरण के अलावा इमरान पर तोशखाना मामले को लेकर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में इमरान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।