newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

RBI Order: कर्ज चुकाने के बाद अगर 30 दिन में बैंक वापस नहीं करेगा प्रॉपर्टी के कागजात तो हर रोज चुकाएगा 5000 रुपए जुर्माना, रिजर्व बैंक का आदेश

रिजर्व बैंक ने ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी के कागजात खो जाते हैं, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने में बैंक उनकी मदद करेंगे। इस मद में जो भी खर्च होगा, उसे बैंक को चुकाना होगा। साथ ही जितने दिन डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिल जाती, उतने दिन बैंक को हर रोज 5000 रुपए हर्जाना देते रहना होगा।

मुंबई। तमाम लोग घर बनाने और फ्लैट खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। कर्ज की रकम वापस होने के बाद ऐसे भी तमाम लोग होते हैं, जिनको बैंक में जमा अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वापस लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कई बार बैंक ये भी कह देते हैं कि साहब, आपकी प्रॉपर्टी का कागज गुम हो गया है। ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए अब रिजर्व बैंक आगे आया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आज एक आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक के इस आदेश से बैंकों से कर्ज लेने और फिर उनसे प्रॉपर्टी के कागजात छुड़ाने में दिक्कतों का समाधान निकलेगा और इससे लोगों की मुश्किल आसान होगी।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक कर्ज चुका देने के बाद बैंक से प्रॉपर्टी के कागजात वापस देने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। अब कर्ज चुकाने के बाद आपको बैंक से 30 दिन के भीतर कागजात वापस मिल जाएंगे। अगर बैंक ने इस समयसीमा में कागजात वापस नहीं किए, तो उसे संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को हर रोज 5000 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा। रिजर्व बैंक का ये नियम इस साल 1 दिसंबर से लौटाए जाने वाले प्रॉपर्टी के कागजात पर लागू होगा।

RBI UDGAM Portal

रिजर्व बैंक ने ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी कर्जदार की प्रॉपर्टी के कागजात खो जाते हैं, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने में बैंक उनकी मदद करेंगे। इस मद में जो भी खर्च होगा, उसे बैंक को चुकाना होगा। साथ ही जितने दिन व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी के कागजात की डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिल जाती, उतने दिन तक बैंक को हर रोज 5000 रुपए हर्जाना देते रहना होगा। आदेश में रिजर्व बैंक ने कहा है कि कर्ज चुका देने वाला चाहे तो संबंधित बैंक की शाखा या जिस भी दफ्तर से चाहे, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वापस ले सकता है।