नई दिल्ली। दिल्ली के एक व्यक्ति ने गोरा होने के लिए इमामी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी। क्रीम के लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक उस शख्स ने दिन में दो बार चेहरे और गर्दन पर क्रीम का उपयोग किया मगर इसके बावजूद उसका रंग गोरा नहीं हुआ। इस बात से आहत होकर उस शख्स ने इमामी लिमिटेड कंपनी पर उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रही है। उपभोक्ता फोरम ने इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिकायतकर्ता शख्स ने मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कहा था कि उसने साल 2013 में इमामी लिमिटेड कंपनी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी लेकिन कंपनी के ओर से किए गए दावे भ्रामक निकले। फोरम के चीफ इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए कहा कि कंपनी शिकायतकर्ता को दोषी नहीं ठहरा सकता कि उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। फोरम ने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग पर अधूरी जानकारी दी गई थी। प्रोडक्ट 16-35 साल की उम्र के बीच के सामान्य युवा पुरुषों के लिए है, बीमार लोगों के लिए नहीं। अब यहां बीमार लोगों से क्या संबंध है, किस तरह की बीमारी से कंपनी का तात्पर्य है, यह सब बातें कंपनी ने निर्देशों में मेंशन नहीं की।
फोरम ने कहा कि इससे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है कि प्रोडक्ट और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। इस पहले इस मामले में साल 2015 में जिला फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने फिर से केस को उपभोक्ता फोरम के पास भेज दिया था और गहन पड़ताल के बाद फिर कार्रवाई करने को कहा था जिस पर अब फोरम ने फैसला सुनाया है।