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डिपॉजिटर्स को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, बैंक डूबने पर अब 90 दिन के अंदर मिलेगी 5 लाख तक की रकम

Modi Government: गौरतलब है कि अब किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उस बैंक में जमा डिपॉजिटर की 5 लाख रुपये तक की ही रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा कितना भी हो।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया कि, अब बैंक डूबने पर डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी। जिन पर आरबीआई ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है वो बैंक भी इसके अंदर आएंगे। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इस राहत को देने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में मंत्रिमंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अब किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उस बैंक में जमा डिपॉजिटर की 5 लाख रुपये तक की ही रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा कितना भी हो। हालांकि पहले इस रकम लिमिट 1 लाख रुपये थी। फिर बाद में इस रकम को सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी।

Banking

बता दें कि बैठक में इससे जुड़े लिए गए फैसले के बारे में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने जानकारी दी कि, अब किसी बैंक पर RBI द्वारा कोई प्रतिबंध लगने पर, या फिर उसके दिवालिया होने या उस बैंक का लाइसेंस रद्द होने या 90 दिनों के अंदर डिपॉजिटर को उसकी 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि, पहले बैंक के साथ रिस्क के मामलों में पहले 45 दिनों अंदर उन सभी खातों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनके लिए दावे किए गए हैं और इसे DICGC को दिया जाएगा। इन खातों को DICGC द्वारा चेक किया जाएगा, उसके बाद अगले 45 दिनों अंदर डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की रकम सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

nirmla Sitaraman

वित्त मंत्री ने कहा कि हर बैंक में वास्तव में जमा राशि के 100 रुपये के लिए 10 पैसे का प्रीमियम हुआ करता था। इसे भी बढ़ाया गया है। अब यह 12 पैसे कर दिया गया है। यह किसी भी समय प्रति 100 रुपये के लिए 15 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी जमाओं का 98.3% कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9% जमा मूल्य को DICGC बिल 2021 के तहत कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80% है। यह जमा मूल्य का केवल 20-30% कवर करता है।