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Tax Return: अब 31 दिसंबर नहीं 15 फरवरी तक जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, बढ़ गई तारीख

Tax Return: कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रसार के साथ जिस तरह से पूरी दुनिया थम कर रह गई थी। इसका पूरा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। कोरोना प्रसार का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और इस महामारी की वजह से सरकार ने देशभर के करदाताओं के लिए कर अदायगी का फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि इनकम टैक्स (income tax) रिटर्न भरने की समय सीमा में फिर से बढ़ोतरी की जा रही है। अब कारोबारी 15 फरवरी तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के प्रसार के साथ जिस तरह से पूरी दुनिया थम कर रह गई थी। इसका पूरा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। कोरोना प्रसार का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और इस महामारी की वजह से सरकार ने देशभर के करदाताओं के लिए कर अदायगी का फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा में फिर से बढ़ोतरी की जा रही है। अब कारोबारी 15 फरवरी तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे।

Income Tax

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अब तक आयकर दाताओं की रिटर्न भरने की गति बहुत धीमी रही है। अभी तक 5 करोड़ के लगभग लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल कर पाए हैं। आयकर विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।


वहीं एक तरफ आंकड़े कोरोनाकाल की वजह से लोगों के गए रोजगार की वजह से चिंताजनक भी दिख रहे हैं लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी नजर आ रही है। अब तक के आयकर रिटर्न के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में जहां कमी देखी गई है वहीं कंपनियों और न्यासों द्वारा आयकर रिटर्न भरने की संख्या में इजाफा हुआ है।

income tax

आपको बता दें कि अब आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आय की जानाकीर के साथ भर सकता है। इसमें यह रखा गया है कि उसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। ऐसे में वह इस सेवा का लाभ उठा सकता है। वहीं आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय पाने वाले के लिए आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिये आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जाता है जिनकी आय सलाना 50 लाख रुपए तक हो वहीं आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिये और आईटीआर- 7 उन लोगों के लिये है जिन्हें ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है।